बिलासपुर उत्तरी बाईपास के एलाइनमेंट क्षेत्र में जमीन खरीदी-बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिलासपुर उत्तरी बाईपास के एलाइनमेंट क्षेत्र में जमीन खरीदी-बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिलासपुर।

बिलासपुर में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 बिलासपुर-उत्तरी बाईपास के 4-लेन निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाईपास के प्रस्तावित एलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, बटांकन, व्यपवर्तन और नवीन निर्माण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि बिलासपुर-उत्तरी बाईपास के किमी 0.000 से किमी 20.921 तक उन्नयन एवं 4-लेन निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तथा शासन द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने तक एलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली संबंधित भूमि पर उक्त प्रतिबंध लागू रहेगा।

भू-माफियाओं और अवैध खरीदी-बिक्री पर लगाम लगाने की तैयारी
प्रशासन ने यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटवारे, स्वामित्व में बदलाव और अवैध अथवा अनधिकृत खरीदी-बिक्री की आशंका को देखते हुए उठाया है। आदेश में कहा गया है कि भूमि के बटांकन और प्रयोजन में परिवर्तन से अधिग्रहण की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। साथ ही, ऐसी परिस्थितियों में मूल भूमि स्वामियों के बजाय बिचौलियों और भू-माफियाओं को लाभ मिलने की आशंका रहती है।

सरकार को आर्थिक नुकसान और परियोजना में देरी रोकने पर जोर
कलेक्टर के आदेश में उल्लेख है कि भूमि के अवैध अंतरण से शासन को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे सार्वजनिक हित की परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में जमीन के लेन-देन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

यह आदेश 1 सितंबर 2026 को कलेक्टर बिलासपुर कार्यालय से जारी किया गया है। आदेश के दायरे में बिलासपुर अनुविभाग के अंतर्गत तहसील बिलासपुर/बेलतरा के प्रस्तावित एलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाले चिन्हित ग्रामों की भूमि शामिल है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से जुड़े भूमि प्रतिबंध संबंधी ऐसे प्रशासनिक कदमों का उद्देश्य अधिग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित रखना और प्रभावित भूमि पर अनधिकृत लेन-देन को रोकना है।

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