पंचायत सचिव मालती लोनिया बर्खास्त, आजीवन कारावास की सजा के बाद जिला पंचायत ने की कार्रवाई

पंचायत सचिव मालती लोनिया बर्खास्त, आजीवन कारावास की सजा के बाद जिला पंचायत ने की कार्रवाई

बिलासपुर

जिला पंचायत बिलासपुर ने जनपद पंचायत तखतपुर की तत्कालीन पंचायत सचिव मालती लोनिया को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रकरण में दोष सिद्ध होने और न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद की गई है। आदेश के अनुसार बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और वे भविष्य में पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होंगी।
पंचायत सचिव मालती लोनिया बर्खास्त आदेश .

जिला पंचायत के आदेश में उल्लेख है कि थाना प्रभारी चकरभाठा की सूचना के आधार पर मालती लोनिया, जो उस समय जनपद पंचायत तखतपुर में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थीं, के खिलाफ मेमड़ा हत्याकांड से संबंधित अपराध क्रमांक 19/15 में धारा 302, 459, 120(बी) एवं 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें 23 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया था। इसके बाद उन्हें कार्यालयीन आदेश के जरिए निलंबित किया गया था।

प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2015 के आदेश के तहत मालती लोनिया को धारा 120(बी) सहपठित धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
आदेश में कहा गया है कि उक्त सजा के कारण मालती लोनिया का कृत्य पंचायत सेवा (आचरण एवं अपील) नियम, 1998 के विपरीत पाया गया। साथ ही पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम, 1999 के तहत वे पंचायत सेवा के लिए अयोग्य हो गईं।
मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तखतपुर द्वारा 2 अप्रैल 2024 को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया था। इसके बाद जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य प्रशासन समिति की 30 जुलाई 2026 की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 02 के माध्यम से मालती लोनिया की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

समिति के निर्णय के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा मालती लोनिया, तत्कालीन पंचायत सचिव, जनपद पंचायत तखतपुर, को पंचायत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू होगी और वे भविष्य में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होंगी

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abhijeet pandey
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