खपरगंज विवाद के बाद बिलासपुर में धारा 144 लागू, सभा-रैली और हथियार लेकर निकलने पर रोक

खपरगंज विवाद के बाद बिलासपुर में धारा 144 लागू, सभा-रैली और हथियार लेकर निकलने पर रोक

बिलासपुर

शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खपरगंज में दो पक्षों के बीच हुए विवाद, मारपीट और पथराव के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।

प्रशासन के आदेश में बताया गया है कि 28 अगस्त की रात खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच रंजिश के चलते वाद-विवाद और झगड़ा हुआ, जो बाद में हिंसक रूप लेने लगा। बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने और लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए पूरे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना आवश्यक माना गया।
हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर निकलने पर रोक
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशूल, गुलेल, पिस्तौल, बंदूक या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं निकल सकेगा। हालांकि सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई छूट का प्रावधान आदेश में रखा गया है।

चार से अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर प्रतिबंध
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना अथवा हड़ताल आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। एक समय में किसी स्थान पर चार से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि परिवार के सदस्य यदि बाजार में खरीदारी या अन्य आकस्मिक आवागमन के उद्देश्य से साथ आते-जाते हैं, तो उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
सभा-रैली से पहले अनुमति लेना जरूरी
प्रशासन के आदेश के अनुसार सभा, रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने से पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही किसी भी सभा या प्रदर्शन के दौरान शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, मार्ग अवरुद्ध करने अथवा आम नागरिकों में भय पैदा करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा वर्तमान में बीएनएस की धारा 223 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने लोगों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने की अपील की है। खपरगंज में हुए विवाद के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में पुलिस एवं प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं

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