दुकानों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक लागू रहेगा प्रतिबंध
दिवाली के मौके पर जारी निर्देशों के अनुसार, 8 नवंबर को नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसका दायरा केवल खुले बाजार और दुकानों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज भोजन तैयार करने और ग्राहकों को परोसने पर रोक रहेगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मांस-मटन कारोबारियों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित आदेश का पालन करना होगा।
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा आदेश
यह प्रतिबंध रायपुर नगर निगम की सीमा में आने वाले क्षेत्रों पर लागू रहेगा। 8 नवंबर को कारोबारियों को अपनी मांस-मटन की दुकानें बंद रखनी होंगी। वहीं, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी इस दिन नॉनवेज व्यंजन नहीं परोसने होंगे। दिवाली के अवसर पर लागू इस प्रतिबंध को लेकर संबंधित कारोबारियों और खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होगी।
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