बिलासपुर 28 जनवरी 2022
कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिएजिले में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा
पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए जिले में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। अब बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टोरंेट, ढाबा, बेकरी आईटम्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान, फूड डिलीवरी अधिकतम रात्रि 12 बजे तक संचालित हो सकेंगे।

Author Profile
Latest entries
छत्तीसगढ़2026.06.12रायगढ़ कथक घराने के गौरव पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान “अकादमी रत्न”
बिलासपुर2026.06.12नीतिगत सुधारों, आंतरिक सुरक्षा और सुशासन के बेमिसाल 12 वर्ष : डॉ. नवीन मार्कण्डेय
छत्तीसगढ़2026.06.11युवाओं के सपनों को मिलेगा नया आसमान : खेल परिसर में 358.90 लाख रुपये की लागत से बनेगा बालक छात्रावास
उप मुख्यमंत्री2026.06.11कोनी-मोपका बायपास के लिए निविदा को मंजूरी
