CG Crime : पायलीखंड खदान से हीरे चोरी कर बेचने निकला आरोपी गिरफ्तार, 10.15 लाख का माल जब्त

CG Crime : पायलीखंड खदान से हीरे चोरी कर बेचने निकला आरोपी गिरफ्तार, 10.15 लाख का माल जब्त

धमतरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से बहुमूल्य पत्थर चोरी करने के मामले में धमतरी पुलिस ने 64 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी इन पत्थरों को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। उसके पास से 146 सफेद और चमकदार पत्थर बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने हीरा बताया है। जब्त पत्थरों की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

 

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी

 

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर को गश्त के दौरान सूचना मिली कि नेशनल हाईवे-30 पर कोड़ापार नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति बहुमूल्य पत्थर लेकर खड़ा है और उन्हें बेचने के लिए ग्राहक खोज रहा है। सूचना मिलते ही बिरेझर पुलिस और साइबर थाने की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को हिरासत में ले लिया।

 

पूछताछ में उसकी पहचान विनोद अग्रवाल, निवासी केके वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के रूप में हुई।

 

पॉलीथीन में रखे मिले 146 पत्थर

 

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से पॉलीथीन में रखे 146 सफेद, चमकदार और पारदर्शी पत्थर मिले। पुलिस के मुताबिक, पत्थरों को नीले और फिरोजी रंग की झिल्ली में लपेटकर रखा गया था। इनका कुल वजन 16.17 ग्राम और शुद्ध वजन 13.49 ग्राम दर्ज किया गया है।

 

पुलिस ने जब्त पत्थरों की अनुमानित कीमत 10 लाख 5 हजार रुपये से अधिक बताई है। हालांकि, बरामद पत्थरों की वास्तविक प्रकृति और मूल्य की पुष्टि संबंधित जांच से होना महत्वपूर्ण है।

 

2018 में चोरी करने का पुलिस का दावा

 

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसने वर्ष 2018 में गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान क्षेत्र से ये पत्थर चोरी किए थे। अब वह इन्हें बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। पुलिस ने बरामदगी और पूछताछ के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

 

मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त

 

पुलिस ने आरोपी के पास से सैमसंग Galaxy S21 FE 5G मोबाइल फोन, दो सक्रिय सिम कार्ड और 2,200 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 8 हजार रुपये बताई गई है। जब्त सामग्री और आरोपी के कथित बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

 

खान एवं खनिज अधिनियम और BNS के तहत कार्रवाई

 

पुलिस ने विनोद अग्रवाल के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21(4) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, उसे कुरूद न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

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