
बिलासपुर 28/06/021कोरोना संक्रमण गिरावट को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन लॉकडाउन में एक के बाद एक राहत दे रही है। रविवार को अनलॉक करने के बाद अब सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है।

कलेक्टर के आदेश के मुताबिक मंगलवार से बिलासपुर में सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल और कानन पेंडारी वगैरह 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि न्यायधानी में रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू जारी रहेगा। जारी आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान), वाटर पार्क, स्टेडियम/ स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाएगी। फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/बैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। सिनेमा हॉल और थियेटर का संचालन कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकेगा।

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