रायपुर/बिलासपुर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में सुशांत शुक्ला द्वारा बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृति के संचालित संस्थानों का गंभीर मुद्दा उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग) ने सदन में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 177 संस्थान बिना नक्शा पास कराए संचालित पाए गए। इनमें 33 व्यवसायिक संस्थान, 9 नर्सिंग होम, 12 हॉस्टल, 1 होटल तथा 22 निजी शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
सरकार ने बताया कि इन मामलों में अनियमितताओं को लेकर 43 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जांच के लिए जोन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें भवन उप अभियंता और सहायक राजस्व निरीक्षक को सदस्य बनाया गया है। समिति द्वारा जांच की जा रही है और प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2022 से 31 जनवरी 2026 तक बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 5531 आवासीय एवं 883 व्यावसायिक भवनों सहित कुल 6414 भवन निर्माण की अनुमतियां जारी की गई हैं।
वहीं डायवर्सन (भू-उपयोग परिवर्तन) के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2022 से 31 जनवरी 2026 तक 7104 मामलों में आदेश जारी किए गए। अधिकांश मामलों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि एक प्रकरण में समाचार पत्र में प्रकाशित जानकारी के आधार पर विजय कुमार साहू द्वारा खसरा नंबर 559/22 की 3492.5 वर्गफुट भूमि के डायवर्सन संबंधी मामला सामने आया, जिसमें जांच के बाद जारी भवन अनुज्ञा निरस्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नगर पालिक निगम बिलासपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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