
रायपुर : – राज्य शासन ने समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर को निर्देशित किया है कि नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है।
जिन यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच टेस्ट रिपोर्ट न हो उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जाये तथा रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन,कोविड केयर सेन्टर या अस्पताल में रखा जाये। किन्ही यात्रियों द्वारा कोविड टेस्ट हेतु सहमति न दिए जाने की स्थिति में उन्हें 7 दिवस हेतु संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। छोटे बच्चों की कोविड टेस्टींग के बारे में उनके पालकों से सहमति लेकर टेस्टिंग की जाए।
इसी तरह फलाईट में पॉजिटिव यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी अनुसार कार्यवाई की जाए। रिपोर्ट निगेटिव होने पर यात्रियों को स्वयं को 7 दिवस होम आईसोलंशन में रखने की सलाह दी जाये तथा इसके प्रतिदिन पालन एवं फॉलोअप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस हेतु एयरपोर्ट स्थल पर आवश्यक व्यवस्था पृथक से निर्देश विमानन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं।एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाये। विदित हो कि अन्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व में एसओपी जारी किया जा चुका है, जिसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

Author Profile





