रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, कटवाने और गलत जानकारी सुधारने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 30 अक्टूबर की जगह 3 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
बारिश और चक्रवात के चलते लिया फैसला
आयोग ने यह फैसला लगातार बारिश और चक्रवात ‘अर्नब’ के असर से प्रभावित जिलों में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया है। पहले दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक पूरी होनी थी।
6 नवंबर तक होगा आवेदनों का निराकरण
आयोग के मुताबिक, 3 नवंबर तक मिले दावों और आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दिसंबर में जिन नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव होने हैं, वहां के मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
मतदान से पहले ऐसे जांचें अपना नाम
मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से तय स्थानों पर जाकर वोटर लिस्ट मुफ्त में देख सकते हैं। आयोग ने युवाओं और पात्र नागरिकों से सूची में अपना नाम और विवरण जांचने की अपील की है। नाम नहीं होने पर दावा और जानकारी गलत होने पर सुधार के लिए आवेदन करें। इससे मतदान के दिन परेशानी से बचा जा सकेगा।
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