रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 से किया जाएगा।
मूल वेतन के आधार पर होगी गणना
जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते की राशि को मूलभूत नियम 9 (21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
राउंड फिगर में होगा भुगतान
वित्त विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके तहत महंगाई भत्ते की गणना में यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि आती है, तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा।
इन कर्मचारियों पर भी लागू होगा आदेश
सरकार का यह आदेश यूजीसी (UGC) और एआईसीटीई (AICTE) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

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