बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाला मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई।
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप
यह मामला वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्नपत्र लीक किए गए थे। मामले में रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय आना बाकी है।
नवंबर 2024 में गिरफ्तार हुए थे सोनवानी
इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। जांच के दौरान CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है।
जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जमानत को लेकर अंतिम स्थिति हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
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