Raipur Crime: 1.88 करोड़ की ज्वेलरी ठगी का खुलासा, मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार, दूसरी आरोपी फरार

Raipur Crime: 1.88 करोड़ की ज्वेलरी ठगी का खुलासा, मास्टरमाइंड महिला गिरफ्तार, दूसरी आरोपी फरार

रायपुर। राजधानी रायपुर के सदर बाजार में ज्वेलरी कारोबारी से करोड़ों रुपये के आभूषण ठगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन से करीब 1.88 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के गहने हासिल करने के आरोप में मुख्य आरोपी किरण साहू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, उसकी साथी योगिता अब भी फरार है। पुलिस दोनों के बीच की भूमिका और ठगी के आभूषणों का पता लगाने में जुटी है।

 

सरकारी विभाग में काम करने का दिया परिचय, फिर करोड़ों के गहने लिए

 

पुलिस के मुताबिक, मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का है। ज्वेलरी दुकान के संचालक रिखब बरडिया की शिकायत के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को किरण साहू अपनी साथी योगिता के साथ दुकान पहुंची थी। किरण ने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताया और इसी परिचय के जरिए कारोबारी का विश्वास हासिल किया।

 

शिकायत में बताया गया कि पहली खरीदारी में करीब 37 लाख रुपये के सोने के आभूषण लिए गए। इसके बदले 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और सात लाख रुपये नकद दिए गए, जबकि शेष 15 लाख रुपये के भुगतान के लिए चेक दिया गया।

 

दूसरी बार में 1.73 करोड़ के गहने ले गईं आरोपी

 

पहली खरीदारी के दो दिन बाद, 26 अगस्त को दोनों महिलाएं फिर दुकान पहुंचीं। इस बार उन्होंने 1,73,37,630 रुपये कीमत के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण लिए। भुगतान के लिए चेक देने के साथ दो-तीन दिनों में सोने के बिस्कुट उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया गया।

 

शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों सौदों में कुल 1,88,37,630 रुपये के आभूषण हासिल किए गए। जब तय समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो कारोबारी ने संपर्क किया। एक सितंबर को 15 लाख रुपये का चेक बैंक में जमा करने पर गलत हस्ताक्षर के कारण भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की।

 

घर से गिरफ्तार हुई किरण, योगिता की तलाश जारी

 

मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। कारोबारी से मिली जानकारी के आधार पर किरण साहू की तलाश की गई और उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने योगिता के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

 

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अब फरार आरोपी योगिता की तलाश के साथ ठगी के आभूषणों की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

 

आवास दिलाने के नाम पर भी ठगी के आरोप

 

इस बीच, किरण साहू के खिलाफ गुढ़ियारी थाने में भी दो लोगों ने शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आवास दिलाने का भरोसा देकर उनसे 20 से 25 लाख रुपये लिए गए। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल, ज्वेलरी ठगी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि दूसरी आरोपी की तलाश जारी है। आवास दिलाने के नाम पर रकम लेने से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *