बैंड बाजा अब बरात में बजाने शर्तो में लागू किया गया…

बैंड बाजा अब बरात में बजाने शर्तो में लागू किया गया…

रायपुर : – कोरोना संक्रमण की दर कम होते ही बाजारों को खोला गया था। डाकडाउन से लोगों को छुटकारा मिला था, लेकिन बैंक बाजा और धमाल बजाने वालों को कोई राहत नहीं मिली थी। लगातार गुहार लगाने के बाद जिला प्रशासन ने उनको भी छूट दे दी है। सशर्त अनुमति प्रदान कर दी गई कि वे भी पहले की तरह मांगलिक कार्यक्रम में धमाल व बैंड बजा सकेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश तथा उनके कार्यालय के दिनांक 11 जून 2021 आदेश की कंडिका 4 में जारी दिशा-निर्देश के अध्याधीन रायपुर जिले अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धमाल, ग्रास बैंड एवं बैंड पार्टी बजाने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।इसके तहत धमाल, ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धमाल, ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी में केवल बैंड के बजाने की अनुमति होगी। साउंड बाक्स जिनका पीएमपीओ 200 वाट से अधिक न हो, उसे ही बजाने की अनुमति होगी।

धमाल, ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक के लिए मान्य होगा। जिस क्षेत्र में धमाल ब्रास बैंंड एवं बैंड पार्टी बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा।धमाल, ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी बजाते समय उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। धमाल,ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल,ब्रास बैंड एवं बैंड पार्टी बजाते समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया गया तो संपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के प्रबंधक की होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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